राजस्थान मोडिफाइड लॉक डाउन 20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक अनुमत गतिविधियां व ऑनलाइन पास संबंधि जानकारी।


राजस्थान मोडिफाइड लॉक डाउन 20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक अनुमत गतिविधियां व ऑनलाइन पास संबंधि जानकारी। 


राजस्थान मोडिफाइड लॉक डाउन 20 अप्रैल से 3 मई 2020 लागु रहेगा इस दौरान निम्न लिखित गतिविधियां के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है

राजस्थान में सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों एवं फैक्ट्रियों को सशर्त संचालन की अनुमति मिलेगी। इस दौरान सभी को तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकारी कार्यालयों,फैक्ट्रियों एवं प्राइवेट कंपनियों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाएगा, प्रतिदिन रोटेशन के हिसाब से उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी।

निर्माण गतिविधियां 
● चिकित्सा / स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे
● नगरों में चालू निर्माण परियोजनाएं जहां पर श्रमिक रहते हैं
● ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात् नगर पालिका सीमाओं से बाहर सड़कों , सिंचाई परियोजनाएं , भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाएं , सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्योगों सहिततवारीकोएवं निजी औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार की परियोजनाएं

माल / परिवहन सेवाएं एवं आवागमन 
● सभी प्रकार के माल वाहनों के चलने की अनुमति
● राजमार्गों पर - ट्रकों की मरम्मत के लिए , टायर पंक्चर / रिपेयर , डाये
● कार्यों ट्रांसपोर्ट के लिए अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो
● अन्तर्राज्यीय व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे हार्वेस्टर और अन्य कृषिव उद्यानिकी औजार

● चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाओं , आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी चार पहिया वाहनों के मामले में चालक के अलावा एक यात्री को पीछे की सीट पर यात्रा की अनुमति होगी तथापि दुपहिया वाहन में केवल चालक की अनुमति होगी - पास की शर्त पर
● ई - कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा आवश्यक अनमति के साथ उपयोग कियेजारहे वाहन
● पशु आहार एवं मुर्गी दाना आदि की उत्पादन इकाइयां एवं कच्चा माल तथा सप्लाई श्रृंखला से संबंधित अन्य सामान

इस संबंध में संपूर्ण गाइड लाइन नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें:-clickhere

सेवाओं से संबंधित अनुमति 
● सभी ई - कॉमर्स / होम डिलीवरी कम्पनी जो सभी प्रकार के सामान व वस्तुओं की आपूर्ति करती है
● इलेक्ट्रीशियन , प्लम्बर , आईटी मरम्मत , मोटर और अन्य मैकनिक , कारपेन्टर्स , मोची , लॉन्ड्री , धोबी एवं करियर सेवाएं आदि
● कार्यालय तथा रिहायशी कॉम्पलेक्स के रख - रखाव आदि के लिए सेवा देने वाला

भण्डार गृह एवं गोदाम 
● सभी वस्तुओं के सभी भण्डार गृह , गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज

उद्योग , कार्यशालाएं एवं खनन संबंधी अनुमति 
● दवाइयां , औषधीय चिकित्सा के उपकरण , कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती व उत्पाद इकाइयां
● खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण इकाइयां , तेल मिला , चावल मिला , आटा / दाल चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान की उत्पादन k उत्पादन इकाइयां जिनकी " Continuous Process " आवश्यक है , कोचला एवं मिनरलज्पादन , खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियां
● फार्म के लिए मशीनरी व उपकरण , स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन इकाइयां एवं आपूर्ति श्रृंखला के आइटम
● खाद , बीज एवं कीटनाशक की उत्पादन इकाइयां तथा आपूर्ति श्रृंखला , कच्चा माल एवं मध्यवर्ती संबंधित इकाइयां , केमिकल कारखाने मधुमक्खी पालन , मत्स्य आखेट , गोशाला एवं पशु आश्रय गृह , खादी सहित कुटीर एवं घरेल उद्योग
● सभी उक्त उद्योगों के लिए पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाइयां एम्बुलेंस निर्माण / बॉडी निर्माण व सभी प्रकार के चिकित्सा वाहन ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित उद्योग ( नगर पालिका सीमा से बाहर ) तेल एवं गैस का उत्खनन / परिष्करण , रिफाइनरी , ईंट भट्टे , खनिज उत्पादन
● विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाइयों , रीको औद्योगिक क्षेत्र , फूडपार्क , मसाला पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ श्रमिकों को फैक्ट्री में निवास अथवा लाने - ले जाने के लिए पृथक व्यवस्था हो

ऑनलाइन ई-पास के लिए नीचे दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करें-clickhere


दुकानों के संबंध में अनुमति 
● केमिस्ट , चिकित्सा उपकरण आदि , आयुष , पशु चिकित्सा , दवाइयां आदि
● किराना व प्रोविजन स्टोर , फल व सब्जियां , दूध व डेयरी उत्पाद , अण्डे , मीट , चिकन एवं फिश , पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना
● कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित , बीज , उर्वरक , कीटनाशक , कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण , कृषि मशीनरी यंत्र , उपकरणों के विक्रय , स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत , वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा / मरम्मत केन्द्र , अनुमत परिवहन वाले वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स
● रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि ( केवल होम डिलीवरी )

 उपरोक्त संशोधनों को छोड़कर राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में लागू नियम एवं प्रतिबंध 3 मई 2020 तक लागू रहेंगे

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